Breaking News
प्रदेश में अब कोई भी सॉफ्टवेयर और ऐप बनाने से पहले आईटीडीए की अनुमति लेना अनिवार्य
प्रदेश में अब कोई भी सॉफ्टवेयर और ऐप बनाने से पहले आईटीडीए की अनुमति लेना अनिवार्य
उत्तराखंड के पर्यटन को दें नई पहचान, बनाएं प्रमोशन फिल्म और जीतें लाखों का इनाम
उत्तराखंड के पर्यटन को दें नई पहचान, बनाएं प्रमोशन फिल्म और जीतें लाखों का इनाम
जॉन अब्राहम की फिल्म ‘द डिप्लोमैट’ ने सिनेमाघरों में दी दस्तक, पहले दिन कमाए इतने करोड़ रुपये 
जॉन अब्राहम की फिल्म ‘द डिप्लोमैट’ ने सिनेमाघरों में दी दस्तक, पहले दिन कमाए इतने करोड़ रुपये 
अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, दो लोगो की मौके पर मौत, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान 
अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, दो लोगो की मौके पर मौत, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान 
क्या आप रोजाना अच्छी नींद ले पा रहे हैं, अगर नहीं, तो जान लीजिये इसके दुष्प्रभाव
क्या आप रोजाना अच्छी नींद ले पा रहे हैं, अगर नहीं, तो जान लीजिये इसके दुष्प्रभाव
पर्वतीय होली को लेकर प्रदेशभर में आज सार्वजनिक अवकाश घोषित
पर्वतीय होली को लेकर प्रदेशभर में आज सार्वजनिक अवकाश घोषित
उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, बद्रीनाथ व औली सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी 
उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, बद्रीनाथ व औली सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी 
पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, तीन साल की मासूम बनी चश्मदीद गवाह
पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, तीन साल की मासूम बनी चश्मदीद गवाह
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रद्द किया इस परीक्षा का पेपर, यहां जानिए पूरा मामला 
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रद्द किया इस परीक्षा का पेपर, यहां जानिए पूरा मामला 

दिल्ली के कई इलाकों में धारा 163 लागू, 6 दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी

दिल्ली के कई इलाकों में धारा 163 लागू, 6 दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में अगले 6 दिनों तक धारा 163 लागू की गई है।  5 अक्टूबर तक नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली सहित दिल्ली के सभी बॉर्डर क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान इन क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी और कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर इन इलाकों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

क्यों लागू की गई धारा 163?
वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मुद्दे और दो राज्यों में चुनाव के चलते दिल्ली पुलिस को संभावित गड़बड़ी की आशंका के इनपुट मिले थे। इसी के बाद पुलिस ने इन क्षेत्रों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू करने का फैसला किया है। पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।

क्या है धारा 163?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163, जो पहले CRPC की धारा 144 थी, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की जाती है। यह धारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वह किसी भी इलाके में 4 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा सके, जिससे किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top