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राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, 1.5 करोड़ जमा करने के बाद मिली अंतरिम जमानत

राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, 1.5 करोड़ जमा करने के बाद मिली अंतरिम जमानत

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case Update: चेक बाउंस से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 18 मार्च तक के लिए जमानत दे दी है।

1.5 करोड़ रुपये जमा करने पर मिली राहत

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया था कि जमानत पर विचार तभी किया जाएगा जब शिकायतकर्ता कंपनी के पक्ष में 1.5 करोड़ रुपये जमा किए जाएं। अभिनेता की ओर से यह राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर दी गई। इसके बाद न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।

अदालत को यह भी बताया गया कि अभिनेता के परिवार में एक विवाह समारोह निर्धारित है, जिसे देखते हुए राहत की मांग की गई थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 18 मार्च तय की है। तब तक राजपाल यादव जेल से बाहर रह सकेंगे।

अदालत में क्या हुई बहस

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि पूरी राशि बिना शर्त जमा की जाएगी। कोर्ट ने साफ किया कि भुगतान विधिवत डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होना चाहिए। पहले से जमा राशि के अलावा शेष रकम भी समय पर जमा कर दी गई, जिसके बाद अदालत ने राहत का आदेश पारित किया।

फिलहाल मामले की अंतिम सुनवाई 18 मार्च को होगी, जब आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।

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