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नमाज के दौरान मारपीट मामले में सख्ती, कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
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नमाज के दौरान मारपीट मामले में सख्ती, कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

नमाज के दौरान मारपीट मामले में सख्ती, कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

रुद्रपुर: सिडकुल पंतनगर के अटारिया मंदिर के पास नमाज के दौरान हुए विवाद मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।

यह घटना 24 फरवरी की है, जब नमाज अदा कर रहे एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था और स्थानीय लोगों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और घायल को मेडिकल जांच के लिए भेजा, जहां चोटों को गंभीर पाया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद आरोपी ने पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 7 मार्च को जमानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने जिला न्यायालय का रुख किया।

मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने वीडियो साक्ष्य, पीड़ित के बयान और घटनास्थल से जुड़े दस्तावेज पेश किए। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के लिए भी खतरा हैं। आरोपी के आपराधिक इतिहास और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी गई। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और मामले की जांच जारी है।

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