नई दिल्ली। हरियाणा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
अदालत ने इस केस में निष्पक्ष जांच की मांग को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। साथ ही गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और जांच अधिकारी को सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित तारीख पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने निचली अदालत की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए जिला जज को निर्देश दिए हैं कि वह संबंधित मजिस्ट्रेट से जवाब मांगें।
यह मामला सामने आने के बाद जांच की पारदर्शिता और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में शीर्ष अदालत का यह रुख मामले में जवाबदेही तय करने और पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
