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शादी समारोहों में सिर्फ दो व्यावसायिक सिलेंडर मिलेंगे, 10 दिन पहले करना होगा आवेदन

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देहरादून: उत्तराखंड शासन के नए निर्देशों के बाद अब विवाह समारोहों में एलपीजी की आपूर्ति के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने तय किया है कि शादी–समारोहों के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए आवेदनकर्ताओं को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र, शादी का कार्ड और आधार कार्ड संलग्न करते हुए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा।

देहरादून जिले में यह व्यवस्था जिला पूर्ति कार्यालय, तहसीलों एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालयों के माध्यम से लागू की गई है। जिलाधिकारी द्वारा सभी एसडीएम और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आवेदन प्राप्त होने पर गैस एजेंसी से अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेंडर तत्काल उपलब्ध कराए जाएँ। यह सिलेंडर अस्थायी रूप से दिए जाएंगे, जिन्हें उपयोग के बाद तुरंत एजेंसी में लौटाना अनिवार्य होगा।

जिला प्रशासन ने बताया कि अब तक 75 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि अस्थायी कनेक्शन हेतु 10% स्टॉक रिज़र्व रखा जाए। इसके साथ ही छोटे दुकानदारों, छात्रों और श्रमिकों की सुविधा के लिए 5 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

एलपीजी वितरण की निगरानी के दौरान डीएम की क्यूआरटी ने नगर निगम देहरादून क्षेत्र में चार घरेलू सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में पाए जाने पर जब्त किए। जिला नियंत्रण कक्ष के नंबरों — 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सऐप 7534826066 — पर अब तक 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

जिले में बीते 24 घंटे में 13388 घरेलू और 807 व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति की गई है। फिलहाल देहरादून में 16767 घरेलू और 4442 व्यावसायिक सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है, और सप्लाई निरंतर बढ़ाई जा रही है।

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