नई दिल्ली- कश्मीर घाटी में कथित आतंकी साजिश से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सुहैल अहमद थोकर को राहत प्रदान करते हुए जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। आरोपी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने यूएपीए समेत विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया कि सुहैल अहमद थोकर अक्टूबर 2021 से लगातार जेल में बंद है और काफी समय से न्यायिक हिरासत में है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि मामले का ट्रायल जल्द पूरा होना संभव नहीं दिख रहा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत देने का निर्णय लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि जमानत के दौरान निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो जमानत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी और आरोपी को फिर से एनआईए की हिरासत में भेजा जाएगा।