Breaking News
“केवल 33% लोगों के लिए सरकार!” अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला
“केवल 33% लोगों के लिए सरकार!” अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला
उत्तराखण्ड को उच्च आय राज्य बनाने की दिशा में सार्थक पहल
उत्तराखण्ड को उच्च आय राज्य बनाने की दिशा में सार्थक पहल
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन 18 जून से शुरू- रेखा आर्या
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन 18 जून से शुरू- रेखा आर्या
देवभूमि उद्यमिता योजना से युवा बन रहे सफल उद्यमी
देवभूमि उद्यमिता योजना से युवा बन रहे सफल उद्यमी
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात
देवभूमि की जनता ने UCC को दिल से अपनाया- मुख्यमंत्री धामी
देवभूमि की जनता ने UCC को दिल से अपनाया- मुख्यमंत्री धामी
प्रभास की ‘द राजा साब’ का धमाकेदार टीजर आउट, जबरदस्त विजुअल्स और डरावनी हवेली ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
प्रभास की ‘द राजा साब’ का धमाकेदार टीजर आउट, जबरदस्त विजुअल्स और डरावनी हवेली ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
उत्तराखण्ड में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए मुख्यमंत्री धामी की बड़ी पहल
उत्तराखण्ड में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए मुख्यमंत्री धामी की बड़ी पहल
आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से होगा योग- रेखा आर्या
आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से होगा योग- रेखा आर्या

पीएम मोदी के जन्मदिन पर वित्त मंत्री ने दिया तोहफा, व्यापारी दुर्घटना बीमा राशि की बढ़ाई अवधि

पीएम मोदी के जन्मदिन पर वित्त मंत्री ने दिया तोहफा, व्यापारी दुर्घटना बीमा राशि की बढ़ाई अवधि

देहरादून। वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राज्य के व्यापारियों को तोहफा दिया है। उन्होंने राज्य के पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना होने पर मिलने वाली 10 लाख रूपये की दुर्घटना बीमा योजना की अवधि को एक साल के लिये बढ़ाया है।

वित्त मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना की स्थिति में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई थी। इस बीमा योजना को सरकार द्वारा व्यापारियों के हित को देखते

हुए एक वर्ष के लिये और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। डा. अग्रवाल ने बताया कि यह योजना पूर्व में 18 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी। जिसको बढ़ाकर 18 नवंबर 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है। व्यापारियों की इस मांग पर वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वित्त मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि योजना अवधि के दौरान पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारी पंजीयन की प्रभावी दिनांक से बीमा योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार स्वतः ही आच्छादित माने जाएंगे। बताया कि इसके अलावा यदि बीच में किसी व्यापारी का पंजीयन निरस्त होता है तो पंजीयन निरस्त होने की तिथि से बीमा योजना के आच्छादन से स्वतः ही बाहर हो जाएगा।

किसी भी व्यापारी की पंजीयन की स्थिति की सूचना वेबसाइट www.gst.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। बताया कि यदि बीमा कंपनी द्वारा मृतक के दावे की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में तीन माह के पश्चात की अवधि के चेक जारी करने में हुए विलंब की अवधि के मध्य दंड स्वरूप दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दावे का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top