नई दिल्ली- दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित कई अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला रांची और पुरी में स्थित इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के होटलों के ठेका आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने 24 सितंबर को सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे। अदालत ने 29 मई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब सुनाया गया है।
कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि लालू परिवार सहित 14 आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान उन्होंने होटलों के रखरखाव के अनुबंध में गड़बड़ी कर कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाया।
आज की सुनवाई में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
