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UPSC CSE 2026 में बड़ा बदलाव, IAS-IFS में पहले से कार्यरत उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे आवेदन

UPSC CSE 2026 में बड़ा बदलाव, IAS-IFS में पहले से कार्यरत उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे आवेदन

UPSC: संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) और भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग की ओर से इस बार CSE के लिए कुल 933 पद और IFS के लिए 80 पद अधिसूचित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 24 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस बार परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी और नियमों से जुड़े कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश अब फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ही दिया जाएगा, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाई जा सके।

IAS–IFS से जुड़े उम्मीदवारों पर नई रोक

UPSC ने पात्रता नियमों में स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार पिछली सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर IAS या IFS में नियुक्त होकर वर्तमान में सेवा में हैं, वे CSE-2026 के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा 2026 के बाद IAS या IFS में चयनित होकर सेवा जॉइन करता है, तो वह मुख्य परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा, भले ही उसने प्रीलिम्स पास कर लिया हो।

इसी तरह, अगर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति मुख्य परीक्षा शुरू होने के बाद लेकिन अंतिम परिणाम से पहले IAS या IFS में हो जाती है और वह सेवा में बना रहता है, तो CSE-2026 के आधार पर उसे किसी भी सेवा या पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

IPS और ग्रुप ‘A’ सेवाओं को लेकर नियम

आयोग ने स्पष्ट किया है कि पिछली परीक्षा के आधार पर IPS में चयनित उम्मीदवार CSE-2026 के परिणाम से दोबारा IPS में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि, जिन उम्मीदवारों को CSE-2026 के आधार पर IPS या किसी अन्य केंद्रीय सेवा समूह ‘A’ में स्थान मिलता है, वे CSE-2027 परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी मौजूदा सेवा के प्रशिक्षण से एक बार की छूट लेनी होगी।

ऐसे उम्मीदवारों को केवल फाउंडेशन कोर्स करना अनिवार्य होगा। यदि कोई उम्मीदवार न तो प्रशिक्षण जॉइन करता है और न ही छूट लेता है, तो उसे CSE-2026 के आधार पर मिली सेवा स्वतः रद्द मानी जाएगी।

सेवा चयन और वरिष्ठता से जुड़ी अहम बातें

यदि उम्मीदवार को CSE-2027 के आधार पर कोई सेवा मिलती है, तो वह CSE-2026 या CSE-2027 में से किसी एक सेवा को चुन सकता है। चुनी गई सेवा का ही प्रशिक्षण मान्य होगा। अगर CSE-2027 से कोई नई सेवा नहीं मिलती, तो उम्मीदवार CSE-2026 से मिली सेवा जॉइन कर सकता है।

वरिष्ठता उसी वर्ष से गिनी जाएगी, जिस वर्ष उम्मीदवार सेवा जॉइन करेगा। वहीं, जब तक उम्मीदवार आवंटित सेवा से इस्तीफा नहीं देता, वह CSE-2028 या उसके बाद की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेगा।

UPSC के इन नए नियमों का मकसद चयन प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट, पारदर्शी और अनुशासित बनाना है, ताकि एक ही उम्मीदवार को बार-बार चयन का अनुचित लाभ न मिले।

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