Breaking News
“केवल 33% लोगों के लिए सरकार!” अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला
“केवल 33% लोगों के लिए सरकार!” अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला
उत्तराखण्ड को उच्च आय राज्य बनाने की दिशा में सार्थक पहल
उत्तराखण्ड को उच्च आय राज्य बनाने की दिशा में सार्थक पहल
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन 18 जून से शुरू- रेखा आर्या
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन 18 जून से शुरू- रेखा आर्या
देवभूमि उद्यमिता योजना से युवा बन रहे सफल उद्यमी
देवभूमि उद्यमिता योजना से युवा बन रहे सफल उद्यमी
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात
देवभूमि की जनता ने UCC को दिल से अपनाया- मुख्यमंत्री धामी
देवभूमि की जनता ने UCC को दिल से अपनाया- मुख्यमंत्री धामी
प्रभास की ‘द राजा साब’ का धमाकेदार टीजर आउट, जबरदस्त विजुअल्स और डरावनी हवेली ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
प्रभास की ‘द राजा साब’ का धमाकेदार टीजर आउट, जबरदस्त विजुअल्स और डरावनी हवेली ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
उत्तराखण्ड में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए मुख्यमंत्री धामी की बड़ी पहल
उत्तराखण्ड में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए मुख्यमंत्री धामी की बड़ी पहल
आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से होगा योग- रेखा आर्या
आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से होगा योग- रेखा आर्या

हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश सरकार 14 दिन में बताएं कि पंचायत चुनाव कब होंगे

हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश सरकार 14 दिन में बताएं कि पंचायत चुनाव कब होंगे

हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र, पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर चुकी है सरकार

नैनीताल। पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 14 दिन में सरकार शपथ पत्र के साथ ये बताये कि राज्य में पंचायत चुनाव कब होंगे। कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार को 14 दिन के भीतर हाईकोर्ट में चुनाव कार्यक्रम देना होगा जिसके बाद पंचायतों के चुनावों की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

गौरतलब है कि राज्य की 12 जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुमन सिंह समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार ने 30 नवम्बर 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर राज्य की जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है जो पूरी तरह से गलत है।

सरकार के आदेश को निरस्त करने के साथ याचिका में मांग की है कि सरकार का ये आदेश असंवैधानिक है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले भी सरकार ने एक बार जिला पंचायतों में अध्यक्ष को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था.. लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने 2011 में अंडरटेकिंग दी थी कि कभी भी जिला पंचायत पंचायतों में अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त नहीं किया जायेगा।

लेकिन उसमें सरकार से कोर्ट से 1 या 2 में छूट मांगी थी कि अगर आपदा या लॉ एंड़ आर्डर की दिक्कतें होंगी तो उसमें नियुक्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार को चुनाव कराने ही होंगे। कोर्ट ने आज चुनाव को लेकर शपथ पत्र मांगा है। (साभार)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top