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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दोषी जसपाल पर 25 हजार का जुर्माना और पीड़िता को 2 लाख मुआवजा देने के निर्देश दिए

देहरादून। देहरादून की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए जसपाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा राज्य सरकार से दिलाने के निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए।

शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के अनुसार, यह मामला 1 सितंबर 2018 को पटेलनगर थाने में दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार, पीड़िता की उम्र उस समय 16 वर्ष दो महीने थी और उसकी फेसबुक के जरिए जसपाल नामक युवक से दोस्ती हुई थी, जो मूल रूप से चमोली जिले के देवाल थाना क्षेत्र के चिन्याली गांव का निवासी है। घटना के समय वह देहरादून के राजीव नगर में नौकरी करता था।

23 अगस्त 2018 को आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर बंजारावाला स्थित अपने कमरे पर बुलाया, जहां उसने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी और जल्द शादी करने का झांसा भी दिया। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद 1 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई और 3 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

जांच पूरी होने के बाद 3 दिसंबर 2018 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। अदालत ने 5 जनवरी 2019 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए। करीब छह साल की न्यायिक प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और सजा का ऐलान किया।

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