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25 साल बाद पत्नी की हत्या का दोषी गिरफ्तार, पेरोल पर छूटकर हो गया था फरार

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नई दिल्ली दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने करीब ढाई दशक पुराने हत्या के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने वर्ष 1992 में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और सजा के दौरान पेरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने न सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि पिता का नाम और स्थायी पता भी बदल लिया। बीते 25 वर्षों में वह हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक सहित कई राज्यों में छिपता रहा और अंततः पंजाब के लुधियाना में नई पहचान के साथ बस गया। वहां वह बढ़ई का काम कर रहा था।

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया कि 15 मार्च 1992 की सुबह करीब 7:15 बजे विनय नगर थाना (अब सरोजिनी नगर) पुलिस को गांव पिलंगी से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर भाग रहा है। सूचना देने वाले मकान मालिक के भाई की मदद से पुलिस ने आरोपी योगिंदर को मौके पर पकड़ लिया था।

पुलिस को घर के अंदर एक गद्दे पर महिला का शव मिला था, जिसकी बाईं आंख के पास चोट के निशान थे। चिकित्सकीय जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सभी चोटें मौत से पहले की थीं और महिला की मौत गला दबाने से हुई थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।

मामले की सुनवाई के बाद 6 मार्च 1997 को पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बाद में 3 जून 2000 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे चार सप्ताह की पेरोल दी, लेकिन आरोपी ने तय समय पर आत्मसमर्पण नहीं किया।

वर्ष 2010 में उसकी अपील खारिज कर दी गई और हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। इसके बाद सत्र अदालत ने उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया। हाल ही में दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम ने 10 दिनों तक पंजाब के लुधियाना में डेरा डालकर तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया।

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