लखनऊ: योगी आदित्यनाथ ने होली पर्व से पहले प्रदेश के सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नियमित कर्मियों के साथ-साथ आउटसोर्सिंग, संविदा और सफाई कर्मचारियों का वेतन भी हर हाल में होली से पहले जारी किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार ने 3 मार्च को होली के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया है।
संपत्ति विवरण न देने वालों को अंतिम मौका
राज्य सरकार ने चल-अचल संपत्ति का विवरण जमा न करने वाले कर्मचारियों को 10 मार्च तक अंतिम अवसर दिया है। निर्देशों के अनुसार, जो कर्मचारी इस अवधि में अपना ब्योरा उपलब्ध करा देंगे, उनका जनवरी माह का वेतन जारी कर दिया जाएगा।
मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, पूर्व में 31 जनवरी 2026 तक संपत्ति विवरण अपलोड करना अनिवार्य किया गया था। 6 जनवरी 2026 को यह भी स्पष्ट किया गया था कि तय समयसीमा तक विवरण न देने वालों का जनवरी वेतन रोका जाएगा। निर्धारित तिथि तक 47,816 कर्मचारियों ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया था।
नियमों के साथ राहत
सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक दोबारा अवसर दिया है, लेकिन इसे सख्त शर्तों से जोड़ा गया है। समय पर विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं होगा और एसीपी का लाभ भी इस वर्ष नहीं मिलेगा। विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति या अन्य मामलों में विजिलेंस क्लीयरेंस भी रोकी जा सकती है।
