नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने करोल बाग बाजार क्षेत्र में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक सभी वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सख्त निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पुलिस आयुक्त और परिवहन आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वर्ष 2018 के कोर्ट आदेश का कड़ाई से पालन हो।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पुलिस और परिवहन विभाग की अब तक की कार्रवाई अपर्याप्त है और बाजार में लोडिंग-अनलोडिंग तथा पार्किंग नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट ने साफ किया कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित सभी वाणिज्यिक वाहनों पर तय समयावधि में रोक लागू रहेगी।
ट्रैफिक पुलिस ने अदालत को बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए बूम बैरियर और एएनपीआर कैमरे लगाने का प्रस्ताव अगस्त 2024 में पीडब्ल्यूडी को भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई और दिल्ली सरकार को शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करने का आदेश दिया कि अब तक सुझावों को लागू क्यों नहीं किया गया।
