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पौड़ी- जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी निलंबित

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जिपं पौड़ी से निदेशालय संबद्ध एएमए हुए निलंबित

लापरवाही और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर शासन की कार्रवाई

पौड़ी- शासन ने जिला पंचायत पौड़ी के अपर मुख्य अधिकारी डॉ. सुनील कुमार  को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

शासन को प्राप्त शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि डॉ. सुनील कुमार ने जिला पंचायत कार्यालय स्तर पर प्राप्त पत्रों एवं शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं किया। साथ ही वे अक्सर बिना अवकाश स्वीकृति या अनुमति के अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहते थे।

शासन ने इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए उनके विरुद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव किया है।

निलंबन अवधि में डॉ. सुनील कुमार पंचायतीराज निदेशालय, देहरादून में सम्बद्ध रहेंगे। इस दौरान उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। निलंबन अवधि में उन्हें प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

जांच में सुनील कुमार के अन्य व्यावसायिक उपक्रमों के भी संकेत मिले हैं।

पूर्व में हुए एक 75 लाख के सफाई  घपले में पौड़ी जिला पंचायत के कार्मिक निलंबित हो चुके हैं। एक उपनल कर्मी ने तो अपनी पत्नी के नाम कम्पनी खोलकर सरकारी भुगतान करवा लिया था।

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