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दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत, जाने क्या थी जमानत की वजह?

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Sharjeel Imam Bail: शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली। अदालत ने उन्हें पारिवारिक कारणों के आधार पर 10 दिन की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। यह राहत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी गई है।

एडिशनल सेशन जज समीर बाजपाई की अदालत ने आदेश देते हुए शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की। अदालत में दायर याचिका में शरजील की ओर से कहा गया था कि उनके भाई की शादी होने वाली है और परिवार में उनकी मौजूदगी जरूरी है। साथ ही उनकी मां की तबीयत भी ठीक नहीं है और उनकी देखभाल के लिए परिवार में कोई अन्य सदस्य उपलब्ध नहीं है।

इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मानवीय आधार पर राहत देते हुए सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत मंजूर कर दी।

गौरतलब है कि शरजील इमाम का नाम 2020 Delhi riots से जुड़े मामलों में सामने आया था। वर्ष 2020 में Northeast Delhi में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और कई इलाकों में आगजनी व तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं।

मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत में दाखिल आरोपपत्र में कई लोगों पर साजिश रचने के आरोप लगाए थे। पुलिस के मुताबिक उस समय विभिन्न संगठनों और छात्रों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे।

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