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राजस्थान SI भर्ती परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोक से इनकार, अभ्यर्थियों को मिली आंशिक राहत

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोक से इनकार, अभ्यर्थियों को मिली आंशिक राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सब-इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 5 और 6 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित परीक्षा पर रोक लगाने या उसे स्थगित करने से साफ इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि परीक्षा निर्धारित समय पर ही आयोजित की जाएगी।

हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आंशिक राहत देते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट फिलहाल घोषित नहीं किया जाएगा और उनकी भागीदारी पूरी तरह अस्थायी मानी जाएगी।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से परीक्षा को चार सप्ताह तक टालने की मांग की थी। उनका कहना था कि राजस्थान हाई कोर्ट में इस भर्ती से जुड़े मामले लंबित हैं और फैसला सुरक्षित रखा गया है, ऐसे में परीक्षा आयोजित करना उनके अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने परीक्षा टालने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हजारों उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ऐसे में परीक्षा स्थगित करने से अव्यवस्था फैल सकती है।

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, लेकिन यह साफ किया कि अंतिम निर्णय हाई कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे पर निर्भर करेगा।

गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इसी कारण नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब न्यायिक जांच के दायरे में है।

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