दिल्ली- दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। अदालत ने यह राहत उनकी मां की सर्जरी को ध्यान में रखते हुए दी। कोर्ट के आदेश के अनुसार खालिद को 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।
अदालत ने जमानत के लिए एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने की शर्त रखी है। साथ ही उमर खालिद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर ही रहने और केवल अस्पताल आने-जाने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत अवधि के दौरान उन्हें अपने घर पर ही रहना होगा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पहले भी उमर खालिद को पारिवारिक कारणों से अंतरिम जमानत दी गई थी और उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया था। हालांकि, अदालत ने उन्हें मामले में “मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक” बताते हुए यह राहत केवल मानवीय आधार और उनकी मां की गंभीर चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए सीमित अवधि के लिए दी है।
गौरतलब है कि फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। मामले में दिल्ली पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए थे।