Breaking News
पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री धामी की पहल — देहरादून में विशेष स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन
पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री धामी की पहल — देहरादून में विशेष स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन
मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात
मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात
उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार
उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार
खाने के बाद नहाना क्यों है नुकसानदायक? आइये जानते हैं इसके कारण
खाने के बाद नहाना क्यों है नुकसानदायक? आइये जानते हैं इसके कारण
नंदा राजजात यात्रा में यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रेकिंग सिस्टम बनाया जाए- मुख्यमंत्री
नंदा राजजात यात्रा में यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रेकिंग सिस्टम बनाया जाए- मुख्यमंत्री
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले विद्यार्थी एक दिन के लिए बनेंगे डीएम और एसपी
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले विद्यार्थी एक दिन के लिए बनेंगे डीएम और एसपी
“केवल 33% लोगों के लिए सरकार!” अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला
“केवल 33% लोगों के लिए सरकार!” अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला
उत्तराखण्ड को उच्च आय राज्य बनाने की दिशा में सार्थक पहल
उत्तराखण्ड को उच्च आय राज्य बनाने की दिशा में सार्थक पहल
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन 18 जून से शुरू- रेखा आर्या
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन 18 जून से शुरू- रेखा आर्या

CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 और नागरिक संशोधन नियम, 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 9 अप्रैल को तय की।

दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से नागरिक संशोधन नियम, 2024 पर रोक लगाने का आग्रह किया था, हालांकि, कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। केंद्र ने CAA पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए। मेहता ने पीठ से कहा, CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

सीजेआई ने कहा कि एसजी बयान देने को तैयार नहीं हैं और इसलिए कार्यवाही 9 अप्रैल को सूचीबद्ध की जाएगी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अनुरोध किया कि इस बीच कोई नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। एसजी ने नागरिकता देने के संबंध में कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top